नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। अब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा मिल सकेगी। अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, यह व्यवस्था 27 अक्टूबर से लागू होने की बात कही गई है। इस फैसले से ऑफलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी बीमा सुविधा के दायरे में लाने का रास्ता साफ होगा। रेलवे में बड़ी संख्या में यात्री आज भी स्टेशन के आरक्षण काउंटरों से टिकट लेते हैं। ऐसे में इस फैसले को उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो इंटरनेट की सुविधा नहीं होने या अन्य कारणों से ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाते। बीमा सुविधा का उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों को निर्धारित शर्तों के तहत आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस बदलाव के बाद ऑनलाइन और काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के बीच बीमा सुविधा को लेकर मौजूद अंतर कम होने की उम्मीद है। हालांकि, बीमा का लाभ किन परिस्थितियों में मिलेगा, इसकी राशि कितनी होगी और इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करनी होगी या नहीं, इसकी जानकारी संबंधित नियमों और आधिकारिक दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होगी। रेल यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे टिकट बुक कराते समय बीमा से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर लें। इस व्यवस्था के लागू होने से काउंटर टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
